नई दिल्ली। NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीआई चित्रा को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है।
हालांकि, वह इस मामले में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा पिछले महीने जारी 190 पेज की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में NSE के कामकाज से जुड़ी कई तरह की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 के बीच एक्सचेंज की प्रमुख रहीं चित्रा एक अज्ञात ‘योगी’ के कहने पर 20 साल तक कई छोटे-बड़े फैसले लेती रही थीं।
CBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कामकाज से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में पिछले हफ्ते एक्सचेंज के पूर्व GOO आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार कर चुकी है। आनंद की गिरफ्तारी एनएसई को-लोकेशन स्कैम को लेकर हुई है।
इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने आनंद को छह मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। 2013 में आनंद को 1.68 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ NSE में चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह एक कंपनी में 15 लाख रुपये से कम के सालाना पैकेज पर काम करते थे।
अप्रैल, 2015 में उनका सालाना पैकेज बढ़ाकर 3.33 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2016 में उनका सालाना पैकेज बढ़कर 4.21 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।