नई दिल्ली। सुपरटेक एमरेल्ड ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में ट्विन टावर ढहाने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने टावरों को गिराने के लिए फाइनल प्लान बनाने और तोड़फोड़ करने की टाइमलाइन तैयार करने के लिए नोएडा के CEO को 72 घंटे में गेल समेत सभी विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग करने के आदेश दिए हैं।
पिछली सुनवाई में दोनों टावरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी थी। SC ने सुपरटेक को एक सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी- ‘एडिफिस’ के साथ कांट्रेक्ट साइन करने को कहा है। इसके साथ ही सुपरटेक उन घर खरीदारों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगा जिनके फ्लैटों को तोड़ा जाएगा।
सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि घर खरीदारों से खाता विवरण मांगा है औरमंगलवार सुबह से पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे।