योगी सरकार का आदेश- कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी को 7 दिन की छुट्टी दें प्राइवेट कंपनियां

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। यूपी में बढ़ने कोरोना के मामलों के मद्देनज़र योगी सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है।CM योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में सिर्फ 50℅ कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन ”लीव विद पे” दी जाए, यानी 7 दिन छुट्टी देने पर सैलेरी नहीं काटी जा सकेगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। बीते एक हफ्ते में कोरोना के नए मरीजों 13 गुना बढ़ गए हैं। पिछले रविवार को राज्य में जहां 552 नए कोरोना मरीज मिले थे वहीं सोमवार को कोविड के 8334 नए मामले सामने आए हैं, सिर्फ लखनऊ में 1100 से ज्यादा नए केस मिले हैं।