नई दिल्ली। दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने एक बार बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के परिवहन विभाग की ओर से उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वेलेडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है जिनकी वेलेडिटी 30 नवंबर तक थी।
इस संबंध में परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (ऑपरेशंस) की ओर से डॉ. नवलेंद्र कुमार सिंह की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों की कॉपी को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट भी किया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश की कॉपी को अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए कहा है कि ‘दिल्ली की आम जनता के अनुरोध पर और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता जो 01.02.2020 से 30.11.2021 के बीच समाप्त हो गई है, को आगे 31.12.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।’
इसका मतलब यह है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद से लाखों आवेदकों के अधर में लटके सभी काम पूरे हो सकेंगे।
यह फैसला दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों के चलते लिया गया है। सरकार की ओर से कोरोना महामारी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट हासिल करने में आ रही परेशानियों के मद्देनजर यह वेलेडिटी एक बार फिर से बढ़ाई गई है।