मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभिषेक दीवान को श्योपुर की एक अदालत ने छह माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद दीवान को निलंबित कर दिया गया है।
यह सजा 11 साल पुराने मामले में श्योपुर जिले के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सौरभ कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई है। दीवान के खिलाफ पूरणलाल पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी सिरसौद ने केस किया था।
श्योपुर में एसडीओपी रहे अभिषेक दीवान ने पूरणलाल को थाने बुलाकर चार दिन हवालात में रखा था। उसकी पिटाई भी की गई थी। न्यायालय ने तत्कालीन एसडीओपी बड़ौदा और वर्तमान एएसपी बुरहानपुर अभिषेक दीवान को धारा 323, 342 में दोषी पाया है।