झारखंड हाईकोर्ट जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं, कही ये बात

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रांची। बड़ी खबर यह है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद अष्टम की मौत के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अदालत सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं है।

आज भी इस मामले में पहले वाले दिन की ही स्थिति है। दो आरोपियों के अलावा सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है। सीबीआई की जांच से ऐेसा लगता है कि वह इस मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं कर रही है। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना चार्जशीट फाइल कर दी गयी।

हत्या और साजिश के मामले में चार्जशीट फाइल की गयी है, लेकिन सीबीआई को अभी तक यह पता नहीं चल सका कि साजिश में कौन-कौन हैं। किसने साजिश रची और हत्या करने के पीछे क्या कारण था। एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती।

जांच के लिए जितना समय सीबीआई ने मांगा, कोर्ट ने दिया, लेकिन हर बार रटा-रटाया जवाब दिया जा रहा है कि जांच जारी है। इससे पुलिस और सीबीआई जांच में क्या फर्क रह गया है। अदालत ने सीबीआई को 12 नवंबर को अगली प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।