अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी बनानी होगी ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी

झारखंड
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  • ई-विद्यावाहिनी में जोड़ने का निर्देश दिया निदेशक ने

रांची। झारखंड के विभिन्‍न स्‍कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। उन्‍हें तत्‍काल eVV में तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने 22 सितंबर को निर्देश जारी किया है।

निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को eVV में तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया है। निदेशक ने लिखा है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2019 को ‘Status Quo as on date shall be maintained’ करने के निर्देश दिये हैं।

उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश के आलोक में प्रधान शिक्षा सचिव ने 02 जनवरी, 2020 द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों/पारा शिक्षकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निदेश निर्गत किया है। महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा यथावत रखे गये अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

निदेशक ने लिखा है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने तक ई-विद्यावाहिनी में अप्रशिक्षित शिक्षकों को archive करने का निर्देश 15 मई, 2020 को दिया गया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 02 अगस्‍त, 2021 को निर्देश जारी कर राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने को कहा है।

इसके आलोक में निदेशक ने मानदेय भुगतान किये जा रहे यथावत रखे गये अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को अगले आदेश तक के लिए ई-विद्यावाहिनी में जोड़ने का निर्देश दिया है।