इन शर्तों का पालन कर बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कर सकेंगे आम श्रद्धालु

झारखंड धर्म/अध्यात्म
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दुमका। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में बाबा बासुकीनाथ मंदिर समेत जिले के सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है। राज्य सरकार के आदेश पर धार्मिक स्थलों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों को भी कुछ शर्तो के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिले में दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनाने और प्रतिमा स्थापित करने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

धार्मिक स्थलों में प्रवेश की शर्त

★ बाबा बासुकीनाथ मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। श्रद्धालु http://jharkhanddarshan.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन इंट्री पास प्राप्त कर Covid नियमों का पालन करते हुए बाबा बासुकीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बाबा बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 06 बजे से शाम 04 बजे तक के लिए खोला गया है।

★ सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l

★ धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी को  टीका लेना अनिवार्य होगा l

★ धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l

★ 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।

★ सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l

★ बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होगा।

दुर्गा पूजा आयोजन की शर्ते

★ दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।

★ पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

★ मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

★ मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।

★ कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।

★ पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।

★ पंडाल तीन तरफ से घेरा जाएगा।

★ भोग वितरण नहीं किया जाएगा।

★ पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।

★ आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।

★ संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।

★18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।

★ खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।

★ विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।

★ जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।

★ पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।

स्कूल एवं कॉलेज खोलने की अनुमति

★ कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।

★ स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। ★ सभी खेलकूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।