शनिवार को लोक अदालत, आप भी निपटा सकते हैं अपने ऐसे विवाद

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। डालसा की ओर से 11 सितंबर यानी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है। इसमें कई तरह के विवादों का निपटारा संभव है। आप भी अपने विवाद को यहां निपटा सकते हैं।

लोक अदालत में सुलझाये जा सकने वाले मामलों की तैयारी को लेकर उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। इसमें उपायुक्त द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने यहां से विधि सम्‍मत निष्‍पादित किये जा सकने वाले सर्टिफिकेट केस को लोक अदालत में भेजें।

उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, परिवहन, वन प्रमण्डल आदि को भी ऐसे मामलों को लोक अदालत में भेजे जाने का आदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, नीलाम पत्र पदाधिकारी बिरसाय उरांव, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनीषा तिर्की, सिविल सर्जन डॉ एसके सुबोध, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीएमओ विभाकर कुमार, खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।

लोक अदालत के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्य दिवस पर सुबह 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक लोहरदगा व्यवहार न्यायालय (कचहरी) में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आकर आरती माला सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा (मोबाइल नंबर 9431318932) से अथवा कार्यालय दूरभाष नंबर 06526-222007 पर संपर्क कर सकते हैं।

इन विवादों का निपटारा संभव

(1) सुलह योग्य आपराधिक वाद

(2) N.I. Act. u/s 138 से संबंधित वाद (चेक अनादर केस)

(3) मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद

(4) पारिवारिक/वैवाहिक वाद

(5) श्रम विवाद

(6) भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद

(7) सिविल वाद, किराया आदि से संबंधित वाद

(8) बैंक रिकवरी से संबंधित वाद

(9) राजस्व वाद

(10) मनरेगा

(11) बिजली बिल और पानी बिल से संबंधित वाद

(12) बिक्री कर, वाणिज्य कर एवं आयकर से संबंधित वाद

(13) सेवा से संबंधित वाद

(14) वन विभाग से संबंधित वाद

(15) उत्पाद से संबंधित वाद

(16) सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, विविध अपील आदि से संबंधित वाद 

(17) नीलाम वाद

(18) दाखिल खारिज मामले

(19) अन्य मामले जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।