झारखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव को भेजा अवमानना का नोटिस, जानें पूरा मामला

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सोमवार को झारखंड के गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गृह सचिव को 18 अगस्त तक यह बताने को कहा है कि कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

बता दें कि पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने 16 जनवरी 2017 को इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को आदेश दिया था कि इस नियमावली के तहत नियुक्त होने वाले कांस्टेबलों के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होने की बात अंकित करें, लेकिन नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यह अवमानना का मामला बनता है। अदालत ने गृह सचिव को इस नियमावली से नियुक्त सभी कांस्टेबलों को निजी तौर पर यह जानकारी देने को कहा है कि उनकी नियुक्ति कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।