नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि अश्विनी उपाध्याय और इनके साथ मौजूद लोगों को पुलिस ने निर्देश दिए थे लेकिन इन्होंने उसका उल्लंघन किया और एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी की व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। वहीं उपाध्याय के वकीलों ने पुलिस के आरोपों को नकार दिया। वहीं कोर्ट ने उपाध्याय के वकील की ओर से पुलिस को भेजे ईमेल और मीडिया में दिए बयान की जानकारी भी देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उपाध्याय के वकीलों ने कोर्ट को जानकारी दी कि जब मौके पर कथित नारेबाजी हो रही थी उस दौरान अश्विनी मौके पर मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि केवल लोगों को दिखाने के लिए कि पुलिस ने कार्रवाई की है अश्विनी को गिरफ्तार किया गया है। अश्विनी ने खुद मीडिया में कहा था कि जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभियोजन पक्ष ने पास अश्विनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।