सभी तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम से लाईसेन्स लेना होगा अनिवार्य

झारखंड
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  • बगैर लाइसेंस लिये तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई
  • शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं बि‍केगा तम्बाकू उत्पाद

बिना लाईसेन्स के तम्बाकू बिक्री करते पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना

रांची। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को अब नगर निगम से लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा। बगैर लाइसेंस लिये तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। बिना लाईसेन्स के तम्बाकू बिक्री करते पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा।

तम्बाकू वेंडर लाईसेंसिंग के सफल कार्यान्वयन के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन रांची नगर निगम सभागार में किया गया। सहायक नगर आयुक्त श्रीमती शीतल कुमारी ने बताया कि तम्बाकू का उपयोग पूरी दुनियां के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उनका पूरा जोर भारत जैसे विकासशील देशों पर है। इसके लिए वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। तम्बाकू उद्योगों का मुख्य निशाना बच्चे, अवस्क एवं युवा वर्ग के लोग होते हैं, ताकि ये वर्ग लम्बे समय तक इन तम्बाकू कम्पनियों के ग्राहक बने रहें।

सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि झारखंड के तम्बाकू सेवन का आकड़ा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2009-10 के आंकड़े के अनुसार 50.1 प्रतिशत था, जो वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 में घटकर 38.9 प्रतिशत पर आ गया है। झारखंड में धूम्रपान करने वालों की संख्या में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम में तम्बाकू नियंत्रण की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी। 2018 से ही वेंडर लाईसेंस की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से तम्बाकू सेवन की गम्भीरता को दर्शाया।

मिश्रा ने बताया कि कई नगर निगम / नगर पालिकाओं ने म्यूनिशिपल लाईसेंस का प्रावधान किया है, लेकिन रांची नगर निगम पूरे देश में पहला ऐसा निगम है, जहां तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाईसेंस देने का प्रावधान किया है। अबतक तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानदारों को लाईसेंस निर्गत की जा चुका है।

उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ हीं तम्बाकू के दुष्परिणामों से आमजनों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि सभी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता जल्द से जल्द अपना लाईसेंस नगर निगम से प्राप्त कर लें, अन्यथा तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दी यूनियन के वरीय तकनीकी सलाहकार डॉ निधि‍ सेजपाल पौराणिक ने तम्बाकू विक्रेताओं के घनत्व एवं तम्बाकू विक्रेताओं के लिए निर्गत किये जाने वाले म्यूनिशिपल लाईसेन्स की प्रक्रिया से अवगत कराया। सीड्स झारखंड के कार्यक्रम समन्वयक रिम्पल झा ने कोटपा अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं से संबंधित चालानों के साथ-साथ तम्बाकू म्यूनिशिपल लाईसेन्स के बारें में विस्तृत जानकारी दी।