एक्टिविस्‍ट साकेत गोखले को HC का आदेश, ‘लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट डिलीट करो’

नई दिल्ली
Spread the love

नई दिल्ली। एक्टिविस्ट साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना का मामले में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट साकेत गोखले, 24 घंटे के भीतर डिलीट करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वह डिलीट नहीं करते तो ट्विटर, इस ट्वीट को हटाए।

साथ ही गोखले अब लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नही करेंगे और हाईकोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने मानहानि की याचिका दाखिल की है, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। साकेत ने ट्वीट किया था कि पुरी ने स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति खरीदी। ट्वीट में लक्ष्‍मी पुरी के पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी उल्लेख किया था।

इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव रह चुकीं लक्ष्‍मी पुरी से कहा कि वह कार्यवाही में ट्विटर को भी पक्षकार बनाएं।