
नई दिल्ली । ईपीएफओ ने देशभर के 35 लाख पेंशनभोगियों को राहत दी है। पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा (JPP) कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। कोविड-19 महामारी और कोरोना वायरस से बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के ईपीएफओ ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है।
वर्तमान में एक पेंशनभोगी 30 नवंबर तक किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है, जो जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेपीपी जमा करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पेंशन संवितरण बैंकों की 1.36 लाख डाकघर शाखाएं, डाक विभाग के अंतर्गत 1.90 लाख डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों का पोस्टल नेटवर्क शामिल हैं। इसका लाभ पेंशनभोगी उठा जा सकते हैं।
पेंशनभोगी निकटतम सीएससी (https://locator.csccloud.in/) का पता लगाने के लिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अपने घर या अन्य जगहों पर आराम से जेपीपी जमा करने के लिए डाकघरों में ऑनलाइन अनुरोध करने के लिए लिंक (http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx) पर जा सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ईपीएफओ ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल इंडिया मुहिमा को तेज करने के साथ पेंशनभोगियों की मदद करने के लिए एक सराहनीय काम किया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दिया है। इस कदम से ईपीएफओ के 35 लाख पेंशनभोगी लाभांवित होंगे। इस विस्तारित अवधि के दौरान ऐसे 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बंद नहीं की जाएगी, जो कि नवंबर, 2020 के दौरान जेपीपी जमा नहीं कर सके।