झारखंड में पान मसालों पर 1 और साल के लिए रहेगा प्रतिबंध, बेचते पकड़े गये तो होगी ये कार्रवाई

झारखंड
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रांची। राज्य में पान मसालों की बिक्री पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अरुण कुमार सिंह फूड सेफ्टी कमिश्नर, झारखंड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, सेरात, पान पराग प्रीमियम के उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

इसके बावजूद अगर झारखंड में कहीं इस नियम का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति बिक्री करते पाया जाता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2011 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी लिखा है कि पान मसाला खाना सेहत के लिए हानिकारक है।

बता दें कि अलग-अलग जिलों में पान मसालों के 41 सैंपल कलेक्ट किये गये थे। इनकी टेस्टिंग में पाया गया कि इन पान मसालों में मैग्निशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है। जिसके रेगुलर खाने से व्यक्ति हाइपर मैग्नीशिया का शिकार हो सकता है। वहीं कई मामलों में तो हार्ट अटैक की भी शिकायत मिल चुकी है।