आधार के अभाव में किसी को वैक्‍सीन और जरूरी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता : UIDAI

देश नई दिल्ली मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)  ने कहा कि आधार के अभाव में किसी को भी वैक्सीन, दवा, अस्पताल में भर्ती होने या इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। वर्तमान कोविड -19 महामारी की स्थिति में यह बात सामने आई कि टीकाकरण और कुछ अन्य अस्‍पताल में भर्ती करने सहित आवश्यक सेवाएं से आधार के अभाव में निवासियों को वंचित किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने कहा कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा/लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसके पास आधार नहीं है। यदि किसी के पास आधार नहीं है या किसी कारण से आधार ऑनलाइन सत्यापन सफल नहीं होता है, तो संबंधित एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 और कैबिनेट सचिवालय के 19 दिसंबर, 2017 के आदेश के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी।

प्राधिकरण ने कहा कि किसी भी आवश्यक सेवा से इनकार करने के बहाने आधार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आधार के लिए एक स्थापित अपवाद प्रबंधन तंत्र (ईएचएम) है। आधार के अभाव में लाभ और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि किसी निवासी के पास किसी कारण से आधार नहीं है, तो उसे आधार अधिनियम के अनुसार आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने कहा कि आधार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। प्राधिकरण द्वारा ईएचएम जारी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लाभार्थी लाभ/सेवाओं से वंचित नहीं हो। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि सेवा/लाभ से इनकार करने के मामले को संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।