जमशेदपुर के पैथोलॉजी लैब में छापा, डॉक्टर समेत सात पर केस

अपराध झारखंड
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जमशेदपुर। जमशेदपुर के कदमा स्थित अंकुर पैथोलॉजी लैब में अवैध रूप से कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने के मामले में कदमा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक डॉक्टर समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में डॉ. राजेश मोहंती की पुलिस अभिरक्षा में टीएमएच में इलाज चल रहा है, ठीक होने के बाद उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। पैथोलॉजी लैब में अवैध रूप से कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने का मामला सामने के बाद डीसी के आदेश से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने वहां छापेमारी की।

प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था और बदले में टेस्ट के नाम पर एक व्यक्ति से 1100 रुपए लिए जा रहे थे। टीम के अधिकारियों ने पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में अवैध जांच की पुष्टि के बाद दंडाधिकारी चन्द्रदेव प्रसाद के बयान पर कदमा पुलिस ने डॉ. राजेश महंती, राजीव, नुपूर डे, सुचिता लकड़ा, अनुपमा लकड़ा, प्रकाश क्षत्रिय और प्रशांत कुमार के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420, 188, 270, 34 आइपीसी, 56 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 3 महामारी अधिनियम 1897, 40, 41, 42, 43 द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत मामला दर्ज किया।