दुमका। झारखंड की उपराजधानी के सकुन पॉली क्लिनिक के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया हे। अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने डीएम एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नगर थाना प्रभारी को दिया है। महतो ने कहा कि उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
उक्त बैठक में डॉ मनीष भारती (पिता स्वर्गीय मोहन प्रसाद गुप्ता) सकुन पॉली क्लिनिक के संचालक द्वारा कोविड-19 अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चलने की अफवाह फैलाने का कार्य किया जा रहा था। कहा कि डॉ भारती चिकित्सक एवं जिम्मेदार पद पर हैं। इसके कारण उनकी बातों का समाज में विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में बिना जानकारी के तथ्यहीन बातों को सार्वजनिक बैठक में रखना या प्रमाणित करता है कि इनके द्वारा जानबूझकर ऐसे कोरोना संक्रमणकाल में भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एक दंडनीय अपराध है।