
- अवर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को आना होगा हर दिन
रांची। झारखंड सरकार ने मंत्रालय और कार्यालय में उपस्थिति का नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार फिलहाल कार्यालय में 50% तक ही कर्मचारियों की उपस्थिति होनी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं सभी विभागाध्यक्ष को 16 अप्रैल को पत्र लिखा है।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड मंत्रालय एवं संलग्न कार्यालयों में विगत दिनों में कोरोना मरीज के संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की कार्यालय में उपस्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। झारखंड मंत्रालय एवं संलग्न कार्यालयों में अवर सचिव से नीचे के स्तर के कर्मियों की 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति निर्धारित किया जाना है।
मुख्य सचिव ने लिखा है कि उक्त निर्देशों के अनुरूप मंत्रालय एवं संलग्न कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कार्यालयों द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 रोकथाम के लिए निर्गत एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी पूर्व आदेश पत्र तत्काल स्थगित रहेगा।
ये है आदेश में
अवर सचिव और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को हर दिन कार्यालय आना है
अवर सचिव से नीचे के रैंक के 50 कर्मचारियों को ऑफिस आना है। कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए सभी विभागाध्यक्ष जनहित और जरूरत को देखते हुए 50 फीसदी से ज्यादा कर्मियों को काम के लिए कार्यालय बुला सकते हैं।
कार्यालय नहीं आने वाले कर्मी और अधिकारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। वे फोन या अन्य इलेक्ट्रोनिक गजट पर जरूरत के हिसाब से उपलब्ध रहेंगे।
बीमार और गर्भवती महिलाएं अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
सभी विभाग के अध्यक्ष कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के सभी गाइडलाइन का अपने विभाग में पालन कराएंगे। उन्हें दो गज की दूरी का पालन करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नियमित सेनिटाइजेशन और सफाई करनी होगी। उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना है कि जहां-तहां कर्मी जमा होकर भीड़े नहीं लगाए।
ज्यादातर बैठकें ऑनलाइन होगी। अति आवश्यक ना हो तो किसी शख्स से पर्सनल मीटिंग को टाला जाए। बेहद जरूरी रहने पर ही पर्सनल मीटिंग करेंगे।