पतंजलि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर समेत 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस रद्द, 9 करोड़ का माल जब्त

मुंबई देश
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मुंबई। तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत पतंजलि आयुर्वेद के एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सहित 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई के दौरान राज्यभर में 9 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई है।

प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के सात विभागों में 114 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर लगभग 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये है।

छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स दिव्य महावितरक से मिलावट और गलत ब्रांडिंग के संदेह में 20.20 लाख रुपये कीमत का 2,279.7 लीटर पतंजलि गाय का घी जब्त किया गया। कुल 4,032 यूनिट्स (डिब्बे/पैकेट) जब्त किए गए हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए गए।

मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर संभागों में नमकीन, मिठाई और मसाला निर्माण इकाइयों सहित 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिए गए। यह कार्रवाई गंभीर गंदगी, पेस्ट कंट्रोल की कमी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण की गई।

ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया। सतारा में अमीन ट्रेडर्स से 20,560 किलोग्राम चावल, दालें और गुड़ जब्त किया गया। पुणे संभाग में सतारा की स्वाति ऑयल मिल और सोलापुर के एस जी ट्रेडर्स से भी खाद्य तेल जब्त किया गया।

28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये की प्रतिबंधित खाद्य सामग्री जब्त की गई। इस दौरान 13 एफआईआर दर्ज की गईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7 प्रतिष्ठानों को सील किया गया और 6 वाहन जब्त किए गए।

नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर मंडलों में 34 होटलों, रेस्तरां और ढाबों का निरीक्षण कर स्वच्छता में कमियों के लिए 29 सुधार नोटिस जारी किए गए।

बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने टाटा 1एमजी मरीन कोलेजन पाउडर के लेबलिंग और विज्ञापन में कथित उल्लंघनों को लेकर टाटा 1एमजी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, एसीएफओ फार्मास्यूटिकल्स, अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

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