नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम की घोषणा की है। इस अभियान के लिए 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि तय किया गया है।
इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नए और पात्र मतदाताओं (विशेषकर जेन-ज़ी और पहली बार वोट देने वाले युवाओं) का नाम जोड़ना, पुरानी प्रविष्टियों की गलतियों को सुधारना और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना है। यह अभियान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनकी विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है।
SSR और SIR में अंतर
हाल ही में चर्चा में रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बीच प्रक्रियात्मक अंतर है।
SSR मौजूदा मतदाता सूची को अपडेट करने का एक तरीका है, जिसमें नागरिक स्वयं नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन करते हैं। इसके बाद बीएलओ (BLO) द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है।
SIR में मतदाताओं का बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर सत्यापन और प्रगणन किया जाता है, जिसके बाद नई प्रारूप मतदाता सूची जारी होती है।
पहली वोटर के लिए संदेश
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोट देने के योग्य होना ही काफी नहीं है, जब तक कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो। 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या Voter Helpline App के माध्यम से अपनी पात्रता जांच सकते हैं और समय रहते आवेदन कर सकते हैं।
मतदाताओं के लिए जरूरी फॉर्म्स
| फॉर्म | उद्देश्य / प्रयोग |
| फॉर्म 6 | नए मतदाता पंजीकरण के लिए (पहली बार वोट बनाने वाले या छूटे हुए पात्र नागरिकों के लिए)। |
| फॉर्म 7 | किसी प्रविष्टि को हटाने या किसी अयोग्य/मृत/दोहरे नाम पर आपत्ति जताने के लिए। |
| फॉर्म 8 | पते में बदलाव, मतदाता सूची में सुधार, डुप्लीकेट EPIC (वोटर आईडी) जारी कराने या दिव्यांगजन (PwD) मार्किंग के लिए। |
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