
पलामू। उपायुक्त के निर्देश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर संजय कुमार पांडेय ने आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के क्रम में 30 सितंबर, 2026 को प्रखंड विश्रामपुर अंतर्गत ग्राम सोरडीहा में संचालित राहत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त संस्थान में चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों का उपचार एवं विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय जांच की जा रही थी। साथ ही, संस्थान में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया संचालित किए जाने का भी मामला सामने आया।
निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय उपकरणों एवं अन्य संबंधित सामग्रियों का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान पाए गए तथ्यों एवं उपलब्ध सामग्रियों की विधिवत वीडियोग्राफी कराते हुए आवश्यक साक्ष्य संधारित किए गए।
साथ ही, संबंधित सामग्रियों की जब्ती सूची तैयार कर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की गई। उक्त संस्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए डॉ. मनोज थॉमस कंडुलना द्वारा विश्रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उपायुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम अनुमति/पंजीकरण अथवा निर्धारित चिकित्सकीय मानकों के विपरीत स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में उपचार कराने से पूर्व संस्थान की वैधता, आवश्यक पंजीकरण/अनुमति और संबंधित चिकित्सक की उपलब्धता एवं पंजीकरण की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
उपायुक्त के निर्देश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा कानून का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्स-रे केंद्र, पैथोलॉजिकल केंद्र एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
उक्त निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी, विश्रामपुर, थाना प्रभारी, विश्रामपुर, अंचल निरीक्षक, विश्रामपुर सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।
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