आज से बदल गए गैस सिलेंडर से जुड़े नियम, जानें असर

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। अगर आप घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों के तहत ई-केवाईसी से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी और रिफिल बुकिंग तक की प्रक्रियाओं को सख्त किया गया है।

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली रिफिल बुकिंग से पहले इसे पूरा करना होगा। ग्राहक अपनी गैस एजेंसी, डिलीवरी मैन या तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी इसे पूरा कर सकते हैं।

हर महीने तय होती हैं कीमतें

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के नए दामों की समीक्षा करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें, गैस आयात का खर्च और सरकारी टैक्स इसके मुख्य कारक होते हैं। व्यावसायिक और घरेलू दोनों प्रकार के सिलेंडरों की नई दरें समीक्षा के आधार पर जारी की जाती हैं। कई बार बीच में ही कीमत बढ़ा या घटा दी जाती है।

बुकिंग की न्यूनतम समय सीमा घटी

सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की अगली रिफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम समय अंतराल को 45 दिनों से घटाकर 25 दिन कर दिया है। यह नया नियम देश भर के सभी घरेलू ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा। पहले 25 दिनों का यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों के लिए था, लेकिन अब इसे शहरों, गांवों और कस्बों सभी जगह लागू कर दिया गया है।

पीएनजी कनेक्शन के लिए ये नियम

सरकार पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नियम बना रही है। जिन इलाकों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, वहां के ग्राहकों को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होना अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार से नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

डिलीवरी के समय ओटीपी देना अनिवार्य

अब सिलेंडर की डिलीवरी के लिए केवल बुकिंग रसीद दिखाना काफी नहीं होगा। सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। बुकिंग के बाद ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे सिलेंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी बॉय को देना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी बुकिंग और अनधिकृत डिलीवरी पर रोक लगाना है।

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