नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल और ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के अनुसार, संशोधित निर्यात शुल्क 16 सितंबर 2026 से अगले पखवाड़े के लिए प्रभावी होंगे।
डीजल पर शुल्क में दो बदलाव
डीजल के निर्यात पर पहले कुल ₹25 प्रति लीटर का शुल्क लागू था। इसमें ₹24 प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और ₹1 प्रति लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शामिल था। संशोधन के बाद SAED घटाकर ₹20 प्रति लीटर कर दिया गया है और RIC को शून्य कर दिया गया है।
हर 15 दिन में करती है समीक्षा
भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए इन शुल्कों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है। दरों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत कीमतों के आधार पर किया जाता है। सरकार ने ये निर्यात शुल्क 27 मार्च, 2026 से लागू किए थे। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और निर्यात को नियंत्रित करना था।
निर्यातकों को मिली राहत
निर्यात शुल्क घटने से भारतीय तेल रिफाइनरियों और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों पर कर का बोझ कम होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और निर्यात से होने वाली प्राप्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर वैश्विक ईंधन कीमतों, रिफाइनिंग मार्जिन और निर्यात मात्रा पर निर्भर करेगा।
घरेलू पेट्रोल-डीजल पर असर
इस फैसले से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह कटौती केवल निर्यात शुल्क से संबंधित है।
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