खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी, 50 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट

झारखंड
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  • गढ़वा बस स्टैंड क्षेत्र में मिले एक्सपायरी खाद्य पदार्थ

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न प्रखंडों में बुधवार को सघन जांच अभियान चलाया। सदर प्रखंड समेत नगर उंटारी, भंडरिया और मझिआंव में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, होटल, मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान संदिग्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के अलावा एक्सपायरी और नियमों के विपरीत पाए गये उत्पादों को नष्ट कराया गया।

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने और वैध खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के साथ कारोबार संचालित करने का निर्देश दिया। विभाग की टीम ने एफएसएसएआई द्वारा गलत लेबलिंग, नियमों के उल्लंघन और भ्रामक दावों को लेकर चिह्नित 115 खाद्य उत्पादों की भी जांच की।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा-4 रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम ने भंडरिया बाजार के विभिन्न किराना दुकानों, होटलों और फूड कॉर्नरों की जांच की। इस दौरान करीब 50 किलो संदिग्ध एवं मिलावटी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित अथवा गैर-अनुमोदित रंग और मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा-1 दीप श्री के नेतृत्व में गढ़वा शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में जांच की गयी। गढ़वा बस स्टैंड क्षेत्र के कई होटल, फूड कॉर्नर और दुकानों में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और प्रतिबंधित सामग्री पायी गयी, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया।

जांच के दौरान लाल भंडार, जीतेन्द्र प्रसाद किराना भंडार, ऋत्विक नमकीन एंड जनरल स्टोर, बीरेंद्र जनरल स्टोर, गोलू चाय दुकान, शमशाद जनरल स्टोर तथा अयान पान दुकान एवं जनरल स्टोर समेत अन्य प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की गयी। टीम को कुछ दुकानों से Kinder Joy, Lotte Choco Pie, Campa Energy, Red Bull और Monster Energy Drink समेत अन्य उत्पाद मिले, जिन्हें नियमानुसार नष्ट कराया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा-3 किरण हेम्ब्रोम ने नगर उंटारी प्रखंड के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच की। इस दौरान कारोबारियों को एफएसएसएआई द्वारा चिह्नित उत्पादों की बिक्री अथवा भंडारण नहीं करने की हिदायत दी गयी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही।

मझिआंव प्रखंड में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अनिरुद्ध रॉय के नेतृत्व में मिठाई दुकानों, होटलों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने एफएसएसएआई द्वारा रिकॉल किये गये 115 खाद्य उत्पादों के संबंध में जांच की और उपलब्ध स्टॉक को अलग कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

इस दौरान दुकानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव और खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण की भी जांच की गयी। विक्की स्वीट्स और राजलक्ष्मी स्वीट्स से खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये, जिन्हें जांच के लिए भेजा जायेगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया कि एफएसएसएआई द्वारा चिह्नित या रिकॉल किये गये उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करें। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने तथा गलत लेबलिंग, भ्रामक दावे या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गयी।

विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण एवं समाप्ति तिथि, लेबल, दावे और अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच करने की अपील की है। किसी उत्पाद में नियमों का उल्लंघन या भ्रामक दावा मिलने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को देने को कहा गया है।

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