झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षाओं को रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित दो प्रमुख परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय के इस निर्देश से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा को रद्द करने के सरकारी आदेश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों परीक्षाओं से जुड़े प्रभावित अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से अपने काम पर वापस लौट सकते हैं।

न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में 15 दिनों के भीतर अपना जवाब और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह पूरा घटनाक्रम हाल ही में हुए 26-दिन लंबे आंदोलन के बाद सामने आया है, जिसका नेतृत्व जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच (JPSC-JSSC Reforms Manch) कर रहा था। आंदोलनकारियों ने 2014 के बाद से आयोजित कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और सुधार की मांग की थी।

सरकार के फैसले के बाद कई सफल अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया था, जिनका तर्क था कि उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर परीक्षा पास की है, इसलिए उन्हें इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने पक्ष रखा।

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