पटना। बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की विधायकी जा सकती है। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 4 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है मामला
यह घटना साल 2018 की न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात) की है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी।
आरोप था कि इस पार्टी के दौरान विधायक राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में ‘हर्ष फायरिंग’ की। इस फायरिंग के दौरान एक गोली वहां मौजूद एक महिला (डॉ. अर्चना गुप्ता) को लग गई। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विधायक को दोषी पाया। राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के तहत 4 साल की जेल और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए 2 महीने की सजा सुनाई गई है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता के पति को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विधायकी पर खतरा
कानून के मुताबिक, अगर किसी भी मौजूदा सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इस मामले में 4 साल की सजा होने के कारण राजू कुमार सिंह की बिहार विधानसभा की सदस्यता (विघायकी) जाना लगभग तय माना जा रहा है, जब तक कि ऊपरी अदालत (हाईकोर्ट) इस सजा पर रोक नहीं लगा दे।
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