नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को सही ठहराया। प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि केंद्र सरकार का आदेश कानूनी रूप से उचित है। इसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया था।
केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई थी। सरकार का तर्क था कि प्लेटफॉर्म पर कई चैनलों के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक होने या लीक होने के नाम पर छात्रों को ठगने की गतिविधियां चल रही थीं। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेवाओं को ब्लॉक करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और आदेश पर्याप्त कारणों पर आधारित था।
Telegram ने अदालत में दलील दी थी कि प्रतिबंध से उसके 15 करोड़ से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं और कंपनी ने परीक्षा से जुड़ी अवैध सामग्री वाले 900 से अधिक लिंक पहले ही हटा दिए थे। कंपनी का कहना था कि कुछ लोगों की गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना उचित नहीं है।
हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि Telegram पर कथित प्रश्नपत्र बेचने और फर्जी लीक के जरिए छात्रों को गुमराह करने वाले नेटवर्क सक्रिय थे। सरकार के अनुसार परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने और बड़े पैमाने पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध आवश्यक था।
इस फैसले के साथ फिलहाल Telegram पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध बरकरार रहेगा और यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही तथा परीक्षा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और टेक कंपनियों के बीच चल रही बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।
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