विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरुकता कार्यक्रम

झारखंड
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  • बाल श्रम मुक्त समाज बनाने का संकल्प

लातेहार। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विश्‍व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम विभाग और वैदिक सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से एक वृहद् जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य समाज से बाल श्रम जैसी कुप्रथा को समाप्त करना और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना था। 

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया ने बच्चों के संवैधानिक अधिकारों और बाल श्रम विरोधी कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनका स्थान कार्यस्थलों पर नहीं बल्कि स्कूलों में है। बाल श्रम को मिटाने के लिए समाज के हर नागरिक को आगे आना होगा। उन्होने बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास पर बल दिया।

मौके पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने नियोक्ताओं को सचेत किया कि बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है और पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने आस-पास किसी भी बच्चे को मजदूरी करते देखें, तो तुरंत इसकी सूचना प्राधिकार या जिला प्रशासन को दें।

वैदिक सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाल श्रम केवल एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलता है, इसलिए इसे दूर करना अत्यंत आवष्यक है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों, स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों को बाल श्रम न कराने और इसके खिलाफ आवाज उठाने की शपथ दिलाई गई।

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