नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल नहीं हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज हो सकेंगे।
यह अध्यादेश संसद सत्र में नहीं होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत लाया गया है। इससे पहले 5 मई, 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अतिरिक्त चार जजों की नियुक्ति से अधिक बेंच बनाई जा सकेंगी और मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या आखिरी बार 2019 में बढ़ाई गई थी, जब इसे 30 से बढ़ाकर 33 किया गया था। अब नए अध्यादेश के बाद यह संख्या 37 (CJI को छोड़कर) हो गई है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।
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