आजम खान को कोर्ट ने इस मामले में सुनाई 2 साल की सजा

उत्तर प्रदेश देश
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चुनावी सभा में आजम खान ने अधिकारियों को “तनखैया” कहा था। कथित तौर पर यह भी कहा था कि वे उनसे “जूते पॉलिश करवाएंगे।” इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें दोषी करार दिया। कानूनी जानकारों के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जनप्रतिनिधियों की सदस्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

यह पहली बार नहीं है जब आजम खान किसी कानूनी मामले में दोषी ठहराए गए हों। इससे पहले भी 2019 के भाषणों और अन्य मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है।

हाल के वर्षों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें चुनावी भाषण, फर्जी दस्तावेज और भूमि विवाद जैसे आरोप शामिल हैं। वे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं।

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