नियम विरुद्ध शुल्क बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों को इसी सत्र में फी एडजस्ट करने के निर्देश

झारखंड
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  • पीटीए का गठन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई
  • बैठक में अनुपस्थित रहने वाले स्कूलों को जारी किया जाएगा नोटिस

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में रांची जिले के विभिन्न प्राइवेट स्‍कूलों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नामांकन को लेकर बैठक हुई। मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में हुई बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रतिनिधि उपस्थित थे।

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिलास्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में उपायुक्त ने निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ के गठन की समीक्षा की। जिले में सीबीएसई एवं आईसीएसई द्वारा संचालित 149 स्कूलों में से 129 द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया गया है। पीटीए के गठन की जानकारी नहीं देने वाले 20 स्‍कूलों पर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

स्कूलों के पिछले तीन वर्षों में शुल्क वृद्धि के विश्लेषण के दौरान 129 स्कूलों में से 92 स्कूलों द्वारा शुल्क वृद्धि में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। सभी संबंधित स्कूलों के प्राचार्य/प्रतिनिधि को इसी सत्र के मासिक शुल्क में एडजस्टमेंट करने का निर्देश दिया गया। संबंधित स्कूलों को 15 दिनों में फी-एडजस्टमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया है।

बैठक में अनुपस्थित रहनेवाले स्कूलों को उपायुक्त द्वारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, उन्होंने कहा कि अनुपस्थित स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें, ताकि यह पता चल सके कि उनका संचालन हो रहा है या नहीं? मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की आरटीई के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।

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