नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एससी ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया है।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले चिंतादा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इसने एक व्यक्ति पर जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाते हुए एससी/एसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था। दसअसल, चिंतादा हिंदू से 10 साल पहले ईसाई बन गया था। वह 10 साल से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कर रहा था। धर्म परिवर्तन करने को लेकर हाई कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया था।
चिंतादा ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को एससी में चुनौती दी थी। एससी ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में फिर कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति धर्म बदलकर ईसाई बन जाने पर उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है।।
एससी ने कहा कि इसके बाद वह एससी/एससी एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। संविधान में मौजूद व्यवस्था के मुताबिक केवल हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति समुदायों को एससी का दर्जा प्राप्त है।
अगर कोई ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो उनका यह दर्जा समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया है।
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