दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसिदोदिया बरी, भाजपा बोली ये तो

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई केस में जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश भी की है।

श्री केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है। उन्होंने बरी तब किया है, जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे।

वकील ने कहा कि कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सीबीआई का आरोप था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया था। उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए थे।

कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सत्य की जीत हुई।

श्री केजेरीवाल ने कहा कि आप को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप कट्टर ईमानदार है। अच्छा काम करके सत्ता में आइए। झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज एक बार फिर देश के संविधान पर गर्व हो रहा है। आज सत्य की जीत हुई है।

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कि अभी तो एक कोर्ट से राहत मिली है। जैसे इन लोगों को अधिकार था और ये पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। वैसे ही सीबीआई को भी अधिकार है।

श्री सिंह ने कहा कि इनके खिलाफ यह कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। सीएजी रिपोर्ट जो आई है, उसमें सड़कों में घोटाला है। स्कूल बनाने में घोटाला है। अस्पतालों में घोटाला है। उन सबके भी मुकदमे चलेंगे। भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ हैं। मुकदमे चलेंगे।

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