निकाय चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा जारी, इसपर लगा प्रतिबंध

झारखंड
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विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा नगर परिषद एवं मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा या आपत्तिजनक वस्तु लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच), धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ लेने का प्रयास, जाति-धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने अथवा शांति भंग करने वाली गतिविधियों को गंभीर अपराध माना जाएगा। अनावश्यक जमावड़ा, डीजे पर पाबंदी जैसी कई अन्य शर्तें भी जोड़ी गई है।

एसडीएम संजय कुमार ने आम नागरिकों, प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों से निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि  प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है।

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