उन्‍नाव रेप केस : दिल्‍ली एचसी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍नाव रेप केस पर दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर पर रोक लगा दी है। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया था। दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था।

उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिला सकता हूं कि हमें थोड़ी राहत मिली है। इसे जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें थोड़ी सांस लेने का समय मिला है। CBI ने बहुत सीमित मुद्दे पर स्टैंड लिया। हमारे सबसे मज़बूत तर्कों को सामने नहीं रखा। CBI ने हमसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली।

वकील ने कहा कि पीड़ित के पक्ष में इतने सबूत हैं कि कोई भी कोर्ट उसके सपोर्ट में फैसला देगा। कोर्ट ने मुख्य बातों पर हमारी बात नहीं सुनी। CBI ने केस के सिर्फ़ ऊपरी हिस्से पर बात की है। पूरा मामला हमारे पास है। CBI ने हमें इस केस में पार्टी नहीं बनाया। हम इस फैसले को पीड़ित की जीत नहीं मान सकते।

पीड़ित लड़की की मां ने कहा, “हम बहुत खुश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सज़ा दी जाए।”

पीड़िता ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई बाकी है अभी उसे फांसी तक लेकर जाना है। तभी मुझे और पिता जी को इंसाफ मिलेगा। दोषियों को फांसी मिलेगी।”

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