Ranchi: कोर्ट ने दो ट्रक चालकों को 12-12 साल की सुनाई सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

अपराध झारखंड
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रांची। 204 किलो गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो ट्रक चालकों को 12-12 साल की सजा सुनाई है।

एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है।

अदालत दोनों ही आरोपियों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

तीनों धाराओं में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना कुल 3 लाख प्रति दोषी। ​जुर्माना न भरने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि, 18 मई 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जमशेदपुर की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास एक ट्रक में छापेमारी की थी।

इस दौरान ट्रक से 204 किलो गांजा बरामद हुआ था। दोनों अभियुक्त ट्रक चालक थे और गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा कारणों से दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने कुल छह गवाहों को पेश किया, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।

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