छठे वेतनमान की विसंगति पर उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करे सरकार

झारखंड
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  • अभी तक कल्पना आधारित टेबल के निर्धारण के आधार पर हो रहा वेतन भुगतान

रांची। उच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के छठे वेतनमान में आरंभिक वेतन निर्धारण विसंगति पर निराकरण करते हुए आदेश पारित किया गया है। सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य मामले में 27 नवंबर को आदेश पारित किया है।

न्‍यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि जनवरी 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों का फिटमेंट टेबल एस 12 के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाए। इस प्रकार उन्हें 16,290 का आरंभिक वेतन स्वीकृत किया जाए, उच्च न्यायालय के इस आदेश से राज्य के हजारों शिक्षकों के वेतन विसंगति समस्या का समाधान हो सकेगा।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता,  संगठन महामंत्री असदुल्लाह, प्रवक्ता नसीम अहमद, अजय कुमार सिंह, सलीम सहाय तिग्गा, अजय कुमार आदि ने कहा है कि छठे वेतनमान की अधिसूचना लागू हुए लगभग 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद भी अब तक इस समस्या का समाधान लंबित है।

अधिसूचना में जनवरी 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए फिटमेंट टेबल एस 12 स्वीकृत है, लेकिन शिक्षा, वित्त और लेखा विभाग द्वारा शिक्षकों को आरंभिक वेतन 13,500  स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया गया है।  विगत 16 वर्षों से राज्य के शिक्षकों के लिए संघ इस समस्या के समाधान के लिए जिस फिटमेंट टेबल की मांग करता रहा है, उसी को उच्च न्यायालय ने भी स्वीकृति प्रदान की है।

संघ ने झारखंड सरकार से मांग की है कि यथाशीघ्र इस न्यायादेश को लागू कर शिक्षकों के साथ न्याय करे।

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