नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बंगला चाहिए। उन्हें टाइप 8 या 7 श्रेणी का बंगला चाहिए। आम आदमी को बंगले की क्या जरूरत है, इस दलीप पर आप के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये नारेबाजी चुनाव के लिए ठीक है।
अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया है। इस मामले की 25 सितंबर को सुनवाई हुई।
सुनवाई में सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के अंदर बंगला आवंटित कर दिया जाएगा।
अदालत में आप की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि आवंटित बंगला टाइप 8 या टाइप 7 का होना चाहिए।
आप क वकील के इस दलील पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ‘आम आदमी’ कभी टाइप 8 के लिए नहीं लड़ता।
इसपर आप के वकील ने कहा कि ये सब नारेबाज़ी चुनाव के लिए ठीक है, कोर्ट के लिए नहीं।
अदालत ने कहा कि इस विवाद का समाधान बातचीत से संभव है। आप इस मामले पर सरकार से बात करें। कोर्ट ने एसजी के आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है।
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