रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। भाजपा विधायक सह विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश के माध्यम से याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति के राज्य सरकार की नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ बताते हुए अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी राज्य सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो कोर्ट आ सकता है। जनहित याचिका जैसे विकल्प का इस्तेमाल दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
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