
नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर अदालत ने राहुल गांधी की खिंचाई की। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी टिप्पणी ने भारतीय सेना को बदनाम और हतोत्साहित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर किए विवादित बयान पर राहुल गांधी को फटकार लगाई। अदालत ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किया है? इसे साबित करने के लिए आपके पास कौन सा पुख्ता सबूत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो, तब क्या यह सब कहना ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते थे।
बताते चलें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर, 2022 में कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है। वे अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी।
राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का मामला दायर किया था। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसपर अदालत में आज सुनवाई हुई।
राहुल गांधी के बयान पर फटकार लगाने के बाद शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर यूपी सरकार और निचली अदालत में शिकायकर्ता को नोटिस जारी किया है।
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