रांची। झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करनेवाले 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने दोषी विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को आज (30 जून 2025) को सजा सुनायी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को दबोचा था। नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
नाबालिग की गैंगरेप की घटना बीते साल 12 अप्रैल 2024 की है। विपिन मुंडा दो नाबालिग लड़कियों को सरहुल मेला घूमाने के बहाने टिकरा गांव के एक मिट्टी के मकान में ले गया था। वहां पहले से तीन आरोपी सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद थे।
जब सभी पांचों आरोपियों ने बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तो पीड़िता और उसकी सहेली ने इसका विरोध किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी।
इसी बीच पीड़िता की सहेली किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों के चंगुल से पीड़िता नहीं बच सकी। आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल पीड़िता की सहेली ने पूरी घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी।
इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर रांची की रातू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया था। इसमें एक नाबालिग था, जिसे रिमांड होम भेज दिया गया था।
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