स्‍कूल खुलने से पहले ये टास्‍क करना है पूरा

झारखंड शिक्षा
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  • संचालन को लेकर शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किये निर्देश

रांची। झारखंड में 1 मार्च से स्‍कूल खुलने वाले हैं। वर्ग 8 से लेकर वर्ग 11 की कक्षाओं का नियमित संचालन होना है। इसे लेकर विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। आदेश के साथ विद्यालय खोलने के लिए इसे जिलों को उपलब्ध कराया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

निदेशक ने लिखा है कि विद्यालय 17 मार्च, 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगाए गये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए बंद थे। लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण खुलने के पूर्व उनमे साफ-सफाई कराना अति आवश्यक है। 1 मार्च, 202। से विद्यालयों में वर्ग 8, वर्ग 9 एवं वर्ग 11 का संचालन प्रारंभ करने के पूर्व बच्चों की सरक्षा के लिए COVID-19 के प्रोटोकाल के तहत खुलने वाले सभी विद्यालय के भवन एवं प्रांगण की साफ-सफाई और 1% Sodium Hypochloride से विद्यालय भवन को Sanitize कराना आवश्यक है।

विद्यालयों की साफ-सफाई के लिए ये कार्रवाई करनी है

विद्यालयों का Sanitization :

विद्यालयों की साफ-सफाई के बाद सभी विद्यालयों को 1% Sodium Hypochloride से Sanitize किया जायेगा।

Sanitization का काम विद्यालय भवन, गेट, बेंच-डेस्क, सीढ़ी, सभी शौचालय, रसोई घर, सभी दरवाजा-खिड़की एवं हमेशा उपयोग होने वाले सभी सतहों पर किया जायेगा। ब्लैक बोर्ड और कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस पर Sanitization का कार्य नहीं किया जायेगा।

विद्यालय परिसर के भवन के आसपास के क्षेत्र यथा विद्यालय भवन के समीप और खेल के मैदान के समीप भी Sanitization का कार्य कराया जायेगा।

विद्यालयों के साफ सफाई के उपरांत School Safety Pledge विद्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगाया जाय।

विद्यालय में हाथ धोने के लिए व्यवस्था :

विद्यालय के शौचालय, भोजनालय एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर हाथ धोने के लिए पर्याप्त साबन/हैंडवॉश की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लिया जाय।

छात्र-छात्राओं को समय-समय पर हाथ धोने के लिए शिक्षक उन्हे प्रेरित करे। इसे सुनिश्चित भी करें।

Quarantine Centre/Shelter Home बनें विद्यालयों के लिए निर्देश :

Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों के संबंध में विद्यालय खुलने की पूर्व सूचना जिला प्रशासन/ जिला आपद प्रबंधन समिति को भी दिया जाय। उनसे विशेष सफाई के लिए अनुरोध किया जाय।

Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों के संबंध में सूचना गूगल शीट में अविलंब राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

किसी भी परिस्थिति Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों में वर्ग संचालन विशेष सफाई के बिना प्रारंभ नही किया जाय।

Physical Distancing के पालन के लिए निर्देश :

वर्ग कक्ष संचालन के लिए वर्ग में बेच-डेस्क को इस प्रकार सुसज्जित किया जाय, ताकि दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर इस प्रकार गोल घेरा/चिन्ह बनाया जाय, ताकि प्रवेश द्वार पर दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी हो।

आवासीय विद्यालयों में इसी प्रकार का चिन्ह भोजनालय एवं छात्रावास एवं अन्य स्थानों पर भी बनाया जाय।

वर्तमान में वर्ग 8, वर्ग 9 और वर्ग 11 का ही संचालन की तैयारी की जा रही है। पूर्व से वर्ग 10 एवं वर्ग 12 संचालित है।

विद्यालय में उपलब्ध सभी वर्ग कक्षों में वर्ग 8 से वर्ग 12 का उपयोग वर्ग संचालन के लिए किया जाय, ताकि Physical Distancing का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

शौचालय एवं पेयजल स्त्रोत का क्रियाशीलता :

विद्यालय के शौचालय और पेयजल की क्र‍ियाशीलता विद्यालय खुलने के पहले जांच कराकर ठीक कराना सुनिश्चित कर लिया जाय।

सभी प्रखंडों के कनीय अभियंता को जल जांच के लिए प्रशिक्षण एवं Field Test Kit उपलब्ध कराया गया है। संबंधित अभियंता जल गुणवत्ता की जांच कर गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन पोर्टल पर Upload करेंगे।