रांची। झारखंड (Jharkhand) के सरकारी कर्मियों की वार्षिक वेतनवृद्धि और पेशन को लेकर वित्त विभाग ने 27 जनवरी, 2025 एक आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, उपायुक्तों को इसकी जानकारी दी है।
आदेश में कहा गया है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली-1968 के आलोक में चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को छोड़कर शेष सभी कर्मियों को हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अथवा हिन्दी लिखने पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यदि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है, तो उसे अनियमितता माना जाना चाहिए।
यदि किसी मामले में वेतनवृद्धि स्वीकृत कर ली गयी है और सेवानिवृति/सेवाकाल में मृत्यु के बाद यह ज्ञात होता हो कि दी गयी वेतनवृद्धियां अनियमित थी, तो ऐसी स्थिति में पेंशन की गणना के लिए भूल सुधार करते हुए वेतन का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाय।
जैसे बिना वेतनवृद्धि स्वीकृत हुए वेतन अनुमान्य होता, अर्थात परिकल्पित रूप में बिना वेतनवृद्धि के जो वेतन सेवानिवृति की तिथि को अनुमान्य होना चाहिए उसे पुनर्निर्धारित करते हुए उसके आधार पर पेंशन एवं उपदान की गणना की जानी चाहिए।
सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों की सेवापुस्ति की जांच कर सेवापुस्ति में यह प्रमाण पत्र अंकित कर देंगे कि सेवापुस्ति की जांच की गयी है। स्वीकृत वेतनवृद्धि एवं निर्धारित वेतन नियमों एवं सरकारी निर्णयों के आलोक में है।
भविष्य में यदि इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान और वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी दोषी माने जाऐंगे। अनियमित रूप से नियम के विरूद्ध वेतनवृद्धियों की स्वीकृति वेतन निर्धारण से जितनी अधिक राशि का भुगतान होता है, उसकी वसूली कार्यालय प्रधान स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी से की जाएगी। गलत रूप से स्वीकृत वेतनवृद्धियों/वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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