तमिलनाडु। पति और पति के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। पति टैक्सी ड्राइवर था। कोर्ट ने तलाक होने पर पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दो लाख रुपये देने का आदेश दिया। इसके बाद पति कार लेकर अदालत परिसर पहुंच गया।
यह मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर का है। अदालत ने उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया। उसने पिछले साल तलाक के लिए अर्जी दी थी।
टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में सिक्कों के 20 बंडल लादकर पारिवारिक अदालत परिसर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को एक और दो रुपये के सिक्कों में 80,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया।
ड्राइवर पति ने अदालत से कहा कि अभी 1 लाख 20 हज़ार रुपए के सिक्कों का इंतजाम नहीं हुआ है। जैसे ही इंतजाम होता है, वो भी देता हूं।
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