बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिया ये निर्देश

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि यह निर्देश कई जगहों पर लागू नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्‍टूबर को होगी।

जानकारी हो कि इस मामले में बीते 2 सितंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण को ढहाया जा सकता है।

तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस बारे में दिशा निर्देश बनाएंगे, जिसका सभी राज्य पालन करें।

आज सनवाई के बाद देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा कि 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तब तक कोर्ट की अनुमति से ही एक्शन लेना होगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/KFx4zY9YysxKWCO5Z8HWlj