नई दिल्ली। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले पर 50 लाख रुपये का हर्जाना दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है। उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी एवं पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी ने मानहानि का मामला दायर किया था।
हाई कोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में टीएमसी सांसद साकेत गोखले को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा। कोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफीनामा लिखने का भी निर्देश दिया, जो कम से कम छह महीने तक उनके हैंडल पर रहना चाहिए।
अदालत ने श्री गोखले को एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया। इसे सोशल मीडिया पर भी डालने को कहा है। इसे भी कम से कम छह महीने रखने का निर्देश दिया है।
यह मामला जून, 2021 का है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एक पोस्ट किया था। इसमें कहा था कि दंपती ने काले धन से जेनेवा में एक घर खरीदा है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था।
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