- कांके प्रखंड के सुकुरहुटु गांव की उत्तरी पंचायत भवन में डालसा का कार्यक्रम
रांची। डालसा ने रांची जिले के कांके प्रखंड के सुकुरहुटु गांव में डोर-टू-डोर व नशा उन्मूलन कार्यक्रम 7 जून को चलाया। इसमें एलएडीसीएस अधिवक्ता स्वीकृति विनया, पीएलवी जमिल अख्तर, संगीता देवी, बबिता कुमारी, भारती देवी, विधि के छात्र-छात्राएं, सुहानी कुमारी, खुशनुमा प्रवीण, अयुषी श्री, कामिनी मेहता एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसीएस अधिवक्ता स्वीकृति विनया ने कहा कि नशा एक गंभीर समाजिक बुराई है। नशा से इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिये समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तम्बाकू और बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम सहित चरस, स्मैक, कोकिन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं और पदार्थो का उपयोग किया जा रहा है।
अधिवक्ता ने कहा कि इन जहरीले और नशीले पदार्थो के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि तो होती ही है। सामाजिक वातावरण भी दूषित होता है। उन्होंने जे.जे. एक्ट, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल विवाह अधिनियम और डायान बिसाही पर भी जानकारी दी। कहा कि डायन बिसाही एक अंधविश्वास है। डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित करना अपराध है।
पीएलवी जमिल अख्तर व बबीता कुमारी ने सड़क दुर्घटना संबंधित कानून, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार में इससे संबंधित आवेदन देने के लिए लोगों को कहा।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष (झालसा) सुजित नारायण प्रसाद के दिशानिर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष (डालसा, रांची) दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ज्ञात हो कि डालसा के पीएलवी ने 8 जून को आयोजित होनेवाले मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित लोक अदालत और 13 जुलाई को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीघ्र न्याय पाने का साधन लोक अदालत है। लंबित वादों को लोक अदालत में सुलह के माध्यम से निपटाया जा सकता है।
मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया। यह जानकारी डालसा सचिव ने दी।
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