नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फौरी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। इस मामले में सुनवाई 17 मई को होगी।
चुनाव के चलते रिहाई की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कोर्ट इस मामले में 17 मई को सुनवाई करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे।
इस मामले पर शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही थी। हालांकि कपिल सिब्बल के बार-बार जोर देने पर 17 मई को मामला सुनवाई के लिए लगा दिया।
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