जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बाल विवाह होने से ऐसे रोका

झारखंड
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रांची। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची ने एक नाबालिग का विवाह होने से रोक दिया। रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र की सरवा पंचायत की 16 वर्षीय बालिका का विवाह 22 अप्रैल, 2024 को होना था। लड़की मांडर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती है। वह काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। इसकी जनकारी मांडर की पीएलबी सुमन ठाकुर और पूनम देवी को स्कूल प्रशासन से मिली।

फिर गांव के मुखिया प्रतिनिधि बीरेंद्र उरांव को फोन से संपर्क करने पर पता चला कि‍ बच्ची के घर में शादी है, इसीलिए वह स्‍कूल नहीं जा रही है। इसके बाद प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत बच्ची की उपस्थिति के लिए बच्ची से मिलने उसके गांव पहुंची। तब पता चला कि शादी बच्ची की ही हो रही है। इसकी जानकारी पीएलबी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के सचिव राकेश रंजन को दिया गया।

सचिव ने न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के दिशा निर्देश पर बाल विवाह रोकने का निर्देश दिया। बीडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी (मांडर) और नारकोपी थाना प्रभारी से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्कूल प्रशासन, नारकोप थाना के पदाधिकारी, ग्रामीण, मुखिया प्रतिनिधि और पीएलबी की उपस्थिति में बच्ची के परिवार से बात की गई। समझाया गया कि‍ बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बाद बच्ची के परिवार वाले शादी रोकने को तैयार हो गए। बच्ची ने भी आगे पढ़ने की इच्छा जताई।

इस प्रकार डालसा, रांची के सहयोग से बाल विवाह को रोका गया। बच्ची को पुनः पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर भेजा गया।

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